छत्तीसगढ़ में अब पांचवीं और आठवीं क्लास में होगी बोर्ड परीक्षाएं,साय कैबिनेट ने सेंट्रलाइज्ड एग्जाम का लिया फैसला

Sai Cabinet Decision अब होगी पांचवीं और आठवीं क्लास में होगी बोर्ड परीक्षाएं:  आप की जानकारी के लिए मई अप को बता दू की ,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।कुल आठ से ज्यादा फैसले लिए गए. जिसमें सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं क्लास में बोर्ड परीक्षा( सेंट्रलाइज्ड एग्जाम) कराने का फैसला है. मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8 वीं के एग्जाम को सेंट्रलाइज्ड किये जाने का फैसला लिया है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है

कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाएं होंगी केन्द्रीकृत 

इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए डायवर्सन शुल्क एवं अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।

साय कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला  

साय कैबिनेट में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया गया है. इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्के के फसल को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लाया गया है. इसके साथ ही दलहन-तिलहन और रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए एजेंसी को नियुक्त किया गया है

प्रोक्योरमेंट एजेंसी को लेकर फैसला

इसके तहत नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाने पर फैसला हुआ है. प्रदेश के किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता के लिए भी फैसला हुआ है. विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज खरीदा जा सकेगा. छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निग को इस कार्य के लिए छूट देने का फैसला किया गया है.

राज्य भंडार क्रय नियम में छूट दी जाएगी

छत्तीसगढ़ के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।

हुडको के एमओयू के प्रारूप को मंजूरी

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) के प्रारूप का अनुमोदन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।

हरित ऊर्जा विकास शुल्क होगा समाप्त

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रूपए प्रति मेगावॉट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया।

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